सिर्फ मीडिया रिपोर्ट सबूत नहीं: CJP प्रदर्शन मामले में Delhi High Court ने खारिज की PIL

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ANI
अभिनय आकाश । Sep 18 2026 4:15PM

दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर पुलिस लाठीचार्ज की जांच से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि केवल मीडिया रिपोर्टों पर आधारित विवादों का निपटारा जनहित याचिका के दायरे में नहीं आता। यह मामला जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर हुए विरोध से संबंधित है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर लाठीचार्ज किए जाने और उससे जुड़ी अलग-अलग बातों की सच्चाई का पता लगाने के लिए PIL पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि PIL का अधिकार क्षेत्र ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए नहीं है, खासकर तब जब कथित विवाद मीडिया रिपोर्ट और सरकारी बयानों पर आधारित हो। याचिका में अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे कथित लाठीचार्ज और घटना के बारे में अलग-अलग बयानों की सच्चाई का पता लगाने की मांग वाली अर्जी पर विचार करें। 

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सुनवाई के दौरान, बेंच ने सवाल किया कि क्या दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़ के आधिकारिक बयानों में सच में कोई टकराव है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ़ मीडिया रिपोर्ट को सबूत नहीं माना जा सकता। बेंच ने कहा, "क्या दिल्ली पुलिस और सेंट्रल पुलिस फोर्सेज़ के आधिकारिक बयानों में कोई टकराव है? हम ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं करेंगे।" यह याचिका मीडिया जगत से जुड़े एक व्यक्ति ने दायर की थी, जो CJP के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी रिपोर्ट और वीडियो सामने आने के बाद हाई कोर्ट पहुंचा था। यह मामला जुलाई 2026 में जंतर-मंतर पर NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर CJP के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। 

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विरोध प्रदर्शन के दौरान, जंतर-मंतर पर इकट्ठा होने के बाद समर्थकों ने कथित तौर पर संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। घटना स्थल से मिली रिपोर्ट और वीडियो में दिखाया गया कि जैसे-जैसे स्थिति बिगड़ी, पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठी और आंसू गैस समेत बल का प्रयोग किया। वहीं, दिल्ली पुलिस ने विरोध स्थल पर छिटपुट हिंसा और हिरासत में लिए जाने की खबरों को सार्वजनिक रूप से खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और विरोध प्रदर्शन को पेशेवर तरीके से संभाला जा रहा था। बाद की रिपोर्टों में प्रदर्शनकारियों द्वारा लाठीचार्ज और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप भी सामने आए, जबकि पुलिस का कहना था कि उनकी कार्रवाई विरोध प्रदर्शन के दौरान बनी स्थिति के जवाब में थी। बाद में यह विवाद एक अलग कार्यवाही में हाई कोर्ट तक भी पहुंचा, जहां दिल्ली पुलिस 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान लाठी और पैलेट गन समेत बल प्रयोग के आरोपों वाली शिकायत को स्वीकार करने पर सहमत हुई।

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