निलंबित आईएएस अधिकारी Puja Khedkar की बढ़ी मुश्किल, कोर्ट पहुंचा UPSC के लिए गलत प्रस्तुतियाँ देने का मामला, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भेजा नोटिस

Puja Khedkar
ANI
रेनू तिवारी । Sep 12 2024 3:13PM

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज (12 सितंबर) पूर्व परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) प्रशिक्षु पूजा खेडकर से संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उनके खिलाफ अदालत में कथित रूप से गलत बयान और हलफनामा देने के लिए झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूपीएससी की याचिका पर पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने गलत प्रस्तुतियाँ दी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज (12 सितंबर) पूर्व परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) प्रशिक्षु पूजा खेडकर से संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उनके खिलाफ अदालत में कथित रूप से गलत बयान और हलफनामा देने के लिए झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।

यूपीएससी ने तर्क दिया कि 31 जुलाई को जिस संचार के माध्यम से खेडकर की उम्मीदवारी रद्द की गई थी, उसी दिन उन्हें उनके पंजीकृत ईमेल-आईडी पर सूचित किया गया था। इसने कहा कि यह वही ईमेल आईडी थी, जो सिविल सेवा कार्यक्रम (सीएसपी) 2022 के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत थी। हालांकि, उन्होंने अदालत में झूठा बयान दिया कि उन्हें आदेश नहीं दिया गया है और उन्हें यूपीएससी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ही इसकी जानकारी मिली है, यह दावा किया गया।

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पूजा खेडकर ने कोर्ट में गलत जानकारी दी

यूपीएससी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने कहा कि पूर्व अधिकारी ने अपने वकीलों को भी गलत जानकारी दी और वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह शपथ पर झूठा बयान दे रही है, फिर भी उसने जानबूझकर झूठे बयान की सत्यता की शपथ ली।

वकील वर्धमान कौशिक द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है, "अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से शपथ पर गलत बयान देना एक बहुत ही गंभीर अपराध है, जो कानूनी व्यवस्था की नींव को कमजोर करता है।"

इसमें दावा किया गया कि खेडकर का हलफनामा 28 जुलाई, 2024 का था, जब यूपीएससी द्वारा जारी 31 जुलाई का आदेश अस्तित्व में भी नहीं था।

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यूपीएससी ने अदालत से उचित कार्यवाही शुरू करने और झूठी गवाही देने के अपराध के लिए कानून के अनुसार खेडकर के खिलाफ जांच का निर्देश देने का आग्रह किया। खेडकर ने पहले यूपीएससी की प्रेस विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है।

उन्होंने दावा किया था कि रद्द करने के आदेश के बारे में उन्हें कभी सूचित नहीं किया गया और उन्हें इसके बारे में केवल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पता चला। यूपीएससी की इस दलील पर गौर करने के बाद कि वह दो दिनों के भीतर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के अपने आदेश की जानकारी देगा, अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया था।

31 जुलाई को यूपीएससी ने खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया। उन पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में 'गलत जानकारी' देने का आरोप लगाया गया था। खेडकर पर धोखाधड़ी करने और ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभों का गलत तरीके से लाभ उठाने का भी आरोप लगाया गया था।

1 अगस्त को यहां की एक ट्रायल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ये गंभीर आरोप हैं जिनकी "गहन जांच की आवश्यकता है"।

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