दिल्ली हाई कोर्ट ने रेमेडिसविर की कमी को लेकर राज्य सरकार को लगायी फटकार

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रेनू तिवारी । Apr 28 2021 7:47PM

दिल्ली में कोरोना वायरस की भयानक स्थिति को देखते हुए इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट रोजाना दिल्ली सरकार से सवाल कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली AAP सरकार को एंटी वायरल ड्रग रेमेडिसविर की कमी को लेकर फटकार लगाई है।

दिल्ली में कोरोना वायरस की भयानक स्थिति को देखते हुए इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट रोजाना दिल्ली सरकार से सवाल कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली AAP सरकार को एंटी वायरल ड्रग रेमेडिसविर की कमी को लेकर फटकार लगाई है। रेमेडिसविर का इस्तेमाल अस्पतालों में कोविड -19 के मध्यम-गंभीर मामलों के इलाज के लिए किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड में दिल्ली सरकार के दावे के खिलाफ रेमेडिसविर के 52,000 शीशियों को दिल्ली पहुंचाया गया, जिसमें कहा गया कि उसे केवल 2,500 शीशियों की दवा मिली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागरिकों से कोविड-19 मरीजों के लिए जरूरी ऑक्सीजन सिलिंडरों, दवाओं की जमाखोरी नहीं करने और उन्हें जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराने की अपील की।

 

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मंगलवार को, HC ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए RT-PCR परीक्षणों की संख्या के साथ-साथ संख्या में गिरावट के कारण की स्थिति रिपोर्ट भी मांगी। कोर्ट ने कहा कि लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याओं पर केंद्र सरकार को गौर करना चाहिए। पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह कोविड -19 पीड़ितों के शवों को परिवहन करने के लिए डीटीसी बसों के उपयोग पर विचार करे।

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दिल्ली HC की एक बेंच ने बुधवार को अपोलो अस्पताल में एक कोविड -19 रोगी मृतक  के परिवार के सदस्यों द्वारा डॉक्टरों पर हमले का संज्ञान लिया। उच्च न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनोवायरस प्रबंधन से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा था।

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