दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ से उसके चुनावों से जुड़ी याचिका पर जवाब मांगा

Delhi High Court
ANI

एमेच्योर फेडरेशन ने इसके अलावा बीएफआई के एक अगस्त के ईमेल को भी रद्द करने का अनुरोध किया, जिसमें कथित तौर पर बीएफआई के नये नियमों और विनियमों को अधिसूचित किया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ से 21 अगस्त को होने वाले उसके चुनावों की अधिसूचना जारी करने वाले परिपत्र पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने दिल्ली एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की याचिका पर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) और केंद्र को नोटिस जारी किए। एमेच्योर फेडरेशन ने बीएफआई की अंतरिम समिति की ओर से 21 अगस्त को चुनाव कराने के संबंध में एक अगस्त को जारी परिपत्र को रद्द करने का अनुरोध किया है।

अदालत ने कहा, “मामले की संवेदनशीलता और पक्षकारों की ओर से जताई तात्कालिकता को देखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख पर याचिका पर अंतिम सुनवाई की जाए। पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी दलीलें पूरी करें।”

न्यायमूर्ति पुष्करणा ने स्पष्ट किया कि बीएफआई चुनाव “वर्तमान रिट याचिका के परिणाम के अधीन” होंगे। उन्होंने मामले की सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

एमेच्योर फेडरेशन ने इसके अलावा बीएफआई के एक अगस्त के ईमेल को भी रद्द करने का अनुरोध किया, जिसमें कथित तौर पर बीएफआई के नये नियमों और विनियमों को अधिसूचित किया गया था।

याचिका में अदालत से आग्रह किया गया कि वह बीएफआई के मौजूदा नियमों के अनुरूप चुनाव कराने का आदेश पारित करे और नये मतदान अधिकारी की नियुक्ति पहले ही कर दी जाए। बीएफआई के पिछले पदाधिकारियों का कार्यकाल दो फरवरी को समाप्त हो गया था। चुनाव पहले 28 मार्च को होने थे, लेकिन कई अपीलों और प्रति-अपीलों सहित कानूनी विवादों के कारण प्रक्रिया लटक गई।

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