Uttam Nagar में 'खून की होली' की धमकी पर Delhi High Court सख्त, Eid तक शांति बनाए रखने का निर्देश

Uttam Nagar
ANI
अभिनय आकाश । Mar 19 2026 4:19PM

पीठ ने कहा कि इसलिए हम क्षेत्र की पुलिस और नागरिक प्रशासन को निर्देश देते हैं कि वे कानून के तहत अनुमत सभी आवश्यक कार्रवाई करें ताकि स्थिति में कोई अप्रिय मोड़ न आए और ईद के त्योहार के शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण पालन के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित हो, जो संभवतः कल है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उत्तम नगर में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर पुलिस और नागरिक प्रशासन को शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा होनी थी, लेकिन इसे गुरुवार को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। सुनवाई के दौरान, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस और नागरिक प्रशासन को ईद से पहले शांति बनाए रखने और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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पीठ ने कहा कि इसलिए हम क्षेत्र की पुलिस और नागरिक प्रशासन को निर्देश देते हैं कि वे कानून के तहत अनुमत सभी आवश्यक कार्रवाई करें ताकि स्थिति में कोई अप्रिय मोड़ न आए और ईद के त्योहार के शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण पालन के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित हो, जो संभवतः कल है। पुलिस बंदोबस्त ऐसा होना चाहिए जिससे सभी को सुरक्षा और संरक्षा का अहसास हो। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की ऐसी शरारत न करे जिससे अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सके। लाऊ, अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि वे ढिलाई न बरतें। दिल्ली में जो कुछ भी होता है उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। अदालत ने आगे कहा और निर्देश दिया कि राम नवमी के त्योहार तक सुरक्षा व्यवस्था यथावत बनी रहनी चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को होगी।

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