Delhi Police ने Central Delhi में 16 अगस्त तक पतंग उड़ाने पर रोक लगाई

स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत हवाई वस्तुओं और पतंगबाजी पर पाबंदी का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होकर 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। पुलिस के अनुसार निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से मध्य दिल्ली में उन स्थानों के आसपास पतंग उड़ाने और अन्य हवाई वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, जहां स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम या सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जा रही हैं। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार, छतों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य ऊंचे स्थानों से पतंग उड़ाने से पैदल चलने वालों, मोटर चालकों और अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है और दुर्घटनाएं हो सकती हैं।
इसमें यह भी कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पतंगबाजी की गतिविधि बढ़ने से जनता के लिए बाधा और असुविधा हो सकती है। यह आदेश उन गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाता है, जिनसे जनता के लिए बाधा, खतरा, परेशानी या असुविधा पैदा होने या समारोह के दौरान शांति भंग होने की संभावना हो। मध्य जिले के सभी व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों और आयोजकों को स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित पुलिस निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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