Bhojshala विवाद पर Supreme Court के फैसले की मनमानी व्याख्या न करें, Dhar Collector की सख्त अपील

कलेक्टर ने यहां पत्रकारों से कहा मैं मीडिया और जनता से अनुरोध करता हूं कि वे अदालत के आदेश की व्याख्या अपने हिसाब से न करें। हमें अदालत का आदेश प्राप्त होने दें।
धार जिले के भोजशाला-कमल मौला परिसर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद, जिला कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि भोजशाला परिसर से संबंधित कोई भी व्यवस्था अदालत के आदेश को विस्तार से समझने और सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करने के बाद ही कानून के अनुसार की जाएगी। कलेक्टर ने मीडिया और जनता से भी अपील की कि वे अदालत के आदेश की अपने मनमाने ढंग से व्याख्या न करें, और इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन पहले औपचारिक रूप से पूरा आदेश प्राप्त करेगा और आगे कोई भी कदम उठाने से पहले उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेगा।
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कलेक्टर ने यहां पत्रकारों से कहा मैं मीडिया और जनता से अनुरोध करता हूं कि वे अदालत के आदेश की व्याख्या अपने हिसाब से न करें। हमें अदालत का आदेश प्राप्त होने दें। हम राज्य सरकार और अदालत में अपने प्रतिनिधि से इस पर चर्चा करेंगे ताकि इसका सही अर्थ समझ सकें और उसी के अनुसार कार्रवाई कर सकें। कल भी मैंने सुनवाई के बारे में कोई भी व्याख्या न करने की अपील की थी। अदालत का आदेश मिलने के बाद ही हम आधिकारिक तौर पर अपने आगे के कदम बताएंगे।
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उन्होंने आगे कहा कि सुनवाई के दौरान कई बातें सामने आईं; इसमें अलग-अलग स्थानों और अलग-अलग मार्गों का भी जिक्र है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई व्याख्या न करें, आदेश का इंतजार करें। सभी पक्षों से बैठकर आदेश को समझने के बाद ही कानून के अनुसार आगे की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर नामक एक विवादित स्थल है। हिंदुओं के लिए भोजशाला परिसर देवी वाग्देवी (सरस्वती) को समर्पित एक मंदिर है, जबकि मुसलमानों के लिए यह कमल मौला मस्जिद का स्थल है। 2003 में हुए एक समझौते के अनुसार, हिंदू मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करते हैं।
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