मुस्लिम आबादी के बढ़ने से 2027 तक भाजपा को जाना होगाः सपा विधायक

Samajwadi Party
ANI
अजय कुमार । Oct 1 2024 3:23PM

बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में सपा का संविधान मान सम्मान कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सपा के पूर्व मंत्री और अमरोहा विधायक महबूब अली ने शिरकत करते हुए भाजपा पर हमलावर रहे। मंच से बोलते हुए उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 2027 में ‘तुम जाओगे जरूर, हम आएंगे जरूर’।

लखनऊ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य जिला अमरोहा के समाजवादी पार्टी के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने बिजनौर में आयोजित एक कार्यक्रम में कड़वी हकीकत बयां करते हुए कहा कि मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे 2027 तक भाजपा राज खत्म हो जाएगा। उन्होंने  आगाह किया कि जब 800 साल भारत पर राज करने वाले मुगल नहीं रहे तो भाजपा भी नहीं रह पाएगी। जनता जाग चुकी है। महबूब के बयान को पुलिस ने दो धर्मों के बीच वैमनस्य और घृणा फैलाने वाला मानते हुए सपा विधायक और बिजनौर के सपा जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन पर मुकदमा दर्ज किया है।

बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में सपा का संविधान मान सम्मान कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सपा के पूर्व मंत्री और अमरोहा विधायक महबूब अली ने शिरकत करते हुए भाजपा पर हमलावर रहे।  मंच से बोलते हुए उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 2027 में ‘तुम जाओगे जरूर, हम आएंगे जरूर’।

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उनका यह वीडियो वायरल होने के बाद दारोगा की ओर से शहर कोतवाली में विधायक महबूब अली और सपा के जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन के खिलाफ दो धर्मों के बीच वैमनस्य और घृणा फैलाने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, सपा जिलाध्यक्ष पर आरोप है कि उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि अमरोहा विधायक और सपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ धारा 196 (3) और 353 (2) के तहत शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वीडियो व अन्य साक्ष्य के आधार पर जांच की जा रही है।

बता दें बीएनएस धारा 196(1) के तहत कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, संकेतों या किसी भी अन्य तरीके से धर्म, जाति, भाषा, नस्ल या समुदाय के आधार पर असामंजस्य और घृणा को बढ़ावा देता है या बढ़ाने का प्रयास करता है। इस धारा में दोषी पाए जाने पर किसी तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।  यह अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। धारा 353 (2) में अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी धर्म या जाति के बारे में गलत जानकारी, अफवाह या चौंकाने वाली खबरें बनाता है या उसे बढ़ावा देने के काम करता है। उसे तीन साल तक की जेल व जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

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