ईडी ने धनशोधन मामले में करनाल के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करनाल के एक कारोबारी को 155 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में धनशोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करनाल के एक कारोबारी को 155 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में धनशोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक कुमार मित्तल को हिरासत में लिया गया है और मंगलवार को उन्हें पंचकूला में विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया।

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अदालत ने मित्तल को चार दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने आरोप लगाया, ‘‘मित्तल जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने सूचना को छुपाने और जांच को गुमराह करने की कोशिश की।’’

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एजेंसी के मुताबिक, ‘महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख निदेशक मित्तल ने बैंक अधिकारी के साथ सांठगांठ में साख पत्र की सीमा 21 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये करवा ली। इसे राशि को फर्जी निर्यात के नाम पर सिंगापुर में मित्तल की इकाइयों को स्थानांतरित कर दिया गया।’’ ईडी ने कहा, ‘‘मित्तल ने बैंक को कुल 155 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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