ईडी ने चेट्टीनाड समूह की कंपनी की 298 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

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ईडी का यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया था, जो कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) की शिकायत पर आधारित है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने धनशोधन मामले की जांच के तहत चेन्नई स्थित चेट्टीनाड समूह की एक कंपनी की 298 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।

ईडी का यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया था, जो कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) की शिकायत पर आधारित है।

इसमें तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम (टीएएनजीईडीसीओ), चेन्नई और साउथ इंडिया कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (एसआईसीपीएल) के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई थी

। ईडी ने एक बयान में कहा कि 2001 में, रेल-समुद्री-रेल मार्ग के माध्यम से परिवहन के दौरान विशाखापत्तनम बंदरगाह पर कोयले के लदान और ढुलाई का ठेका पांच महीने की अवधि के लिए एसआईसीपीएल को दिया गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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