Supreme Court on Rahul Gandhi: हमारे लिए सब बराबर हैं, मानहानि मामले में VVIP ट्रीटमेंट के आरोपों पर सख्त टिप्पणी

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से पेश सीनियर वकील गौरव भाटिया ने शिकायत की कि गांधी की अपील पर सुनवाई के लिए पहले दिए गए अदालती आदेश के बावजूद इसे लिस्ट नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उसके सामने सभी बराबर हैं। कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता से कहा कि अगर वह जल्द सुनवाई चाहते हैं, तो तय प्रक्रिया का पालन करें। शिकायतकर्ता के वकील ने आरोप लगाया था कि कोर्ट की रजिस्ट्री कांग्रेस नेता के साथ VVIP जैसा बर्ताव कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से पेश सीनियर वकील गौरव भाटिया ने शिकायत की कि गांधी की अपील पर सुनवाई के लिए पहले दिए गए अदालती आदेश के बावजूद इसे लिस्ट नहीं किया गया था।
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भाटिया ने कोर्ट के दिसंबर 2025 के उस आदेश का ज़िक्र करते हुए कहा, वह कोई VVIP नहीं हैं। यह मामला पांच महीने पहले भी लिस्ट किया गया था और इस पर सुनवाई नहीं हुई थी। यह संस्थान के लिए भी अच्छी बात नहीं है। उस आदेश में मामले को 22 अप्रैल को लिस्ट करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, बेंच ने उनसे जल्द सुनवाई के लिए अर्ज़ी दाखिल करने को कहा। बेंच ने कहा, हमें प्रक्रिया का पालन करने दें। जल्द सुनवाई के लिए अर्ज़ी दाखिल करें... हमारे सामने सब बराबर हैं। कृपया जल्द सुनवाई के लिए अर्ज़ी दाखिल करें। हम उस पर विचार करेंगे। यह बातचीत गांधी की उस अपील के दौरान हुई जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बारे में दिसंबर 2022 में 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान की गई उनकी टिप्पणियों से जुड़ी आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
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यह मामला पहले जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने आया था, जिसने 4 अगस्त, 2025 को आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उस बेंच ने गांधी से उस दावे का आधार पूछा था कि चीनी सैनिकों ने भारत के 2,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है, और यह भी कहा था कि सीमा विवाद से जुड़े ऐसे मुद्दों को संसद में उठाया जाना चाहिए। गांधी ने कहा कि वह अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे और जनता का ध्यान उन मुद्दों की ओर खींचना चाहते थे जिन्हें उनकी नज़र में ठीक से नहीं उठाया जा रहा था।
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