भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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[email protected] । Jan 27 2020 2:30PM

पुलिस ने कहा कि इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 121 ए (भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), 124 ए (राजद्रोह), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इम्फाल। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपी, जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ मणिपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने कहा कि इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 121 ए (भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), 124 ए (राजद्रोह), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 153 “ अशांति लाने की मंशा से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने” से संबंधित है।

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यह प्राथमिकी 16 जनवरी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में दिए गए उसके भाषण के लिए शनिवार को दर्ज की गई।

मणिपुर के मुख्यमंत्री के सलाहकार रजत सेठी ने ट्वीट किया, “शरजील इमाम के आपत्तिजनक वीडियो का संज्ञान लेते हुए, जिसमें वह पूर्वोत्तर को देश से अलग करने की धमकी दे रहा है, मणिपुर पुलिस ने धारा 121/ 121-ए/ 124-ए/ 120-बी/ 153 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।”

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मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उनके ट्वीट को शेयर किया। शरजील के कथित भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसके खिलाफ राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। इन भाषणों में उसे संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के मद्देनजर असम को भारत से अलग करने के बारे में बोलते हुए सुना जा सकता है।

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