गाजीपुर में गांजा वाले बयान पर सांसद Afzal Ansari के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गांजा पर कानून बनाने संबंधी बयान देने के मामले में रविवार को प्राथमिकी दर्ज की गयी है। सपा सांसद के खिलाफ उस बयान के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने गांजा से संबंधित कानून बनाने की वकालत की थी और कहा था कि कुंभ मेले के दौरान एक पूरी मालगाड़ी भी अपर्याप्त साबित होगी।
गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) । समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गांजा पर कानून बनाने संबंधी बयान देने के मामले में रविवार को प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार सपा सांसद के खिलाफ उस बयान के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने गांजा से संबंधित कानून बनाने की वकालत की थी और कहा था कि कुंभ मेले के दौरान एक पूरी मालगाड़ी भी अपर्याप्त साबित होगी।
गाजीपुर कोतवाली थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) दीनदयाल पांडेय ने बताया कि गोरा बाजार पुलिस चौकी प्रभारी राजकुमार शुक्ला ने गाजीपुर थाने में सपा सांसद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(3) (सार्वजनिक उपद्रव के लिए उकसाने वाला बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। अंसारी ने हाल ही में एक बयान में गांजा के बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था चूंकि बहुत से लोग इसका सेवन करते हैं, इसलिए इसके लिए कानून होना चाहिए और इसे कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए।
उन्होंने यहां तक कहा कि कुंभ मेले के दौरान एक मालगाड़ी का पूरा माल भी कम पड़ जाएगा और यह भी कहा कि धार्मिक आयोजनों और त्योहारों के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां इसे प्रसाद माना जाता है। कई हिंदू संतों और संगठनों ने अंसारी के बयान का विरोध किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, अंसारी ने एक बयान में कहा है कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य उनके क्षेत्र में गांजा तस्करी और नशे की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना था और अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वह बिना शर्त माफी मांगते हैं।
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