ओवैसी के घर पर तोड़फोड़ करने के आरोप में हिंदू सेना के पांच सदस्य गिरफ्तार : पुलिस

AIMIM

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ संसद मार्ग थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 427 और 188 तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को यहां अशोक रोड पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख एवं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के आधिकारिक आवास पर तोड़फोड़ करने के आरोप में हिंदू सेना के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया।

यह घटना मंगलवार शाम को हुई। नयी दिल्ली क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त दीपक यादव ने कहा कि घटना में कथित संलिप्तता के लिए पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार उन्हें घटना की सूचना शाम करीब पांच बजे मिली और वह तुरंत मौके पर पहुंचे।

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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ संसद मार्ग थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 427 और 188 तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में हिंदू सेना के सदस्यों के खिलाफ संसद मार्ग थाने में मामला दर्ज किया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष ललित कुमार को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वे ओवैसी के आवास पर उन्हें सबक सिखाने गए थे क्योंकि वह अपनी रैलियों में हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। अपराह्न करीब चार बजे हिंदू सेना के सदस्यों ने ओवैसी के आवास में तोड़फोड़ की।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि वे हैदराबाद के सांसद के कथित हिंदू विरोधी बयानों से आहत हैं। गुप्ता ने कहा कि एआईएमआईएम प्रमुख लगातार हिंदू विरोधी बयान देकर सुर्खियों में रहते हैं और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हिंदू सेना ओवैसी से इस तरह के बयान न देने का अनुरोध करती है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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