गोवा: जिलाधिकारियों को तीन महीने के लिए एनएसए लगाने की अनुमति

Pramod Sawant
ANI

आदेश में कहा गया है कि उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के जिलाधिकारी ‘‘अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम (एनएसए) की धारा तीन की उपधारा (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं।

गोवा सरकार ने अपने दो जिलाधिकारियों को तीन महीने की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने को लेकर अधिकृत किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अवर सचिव (गृह) मंथन मनोज नाइक ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी कर दोनों जिलाधिकारियों को तटीय राज्य में ‘‘मौजूदा परिस्थितियों’’ का हवाला देते हुए तीन महीने के लिए एनएसए लगाने की शक्ति दी।

आदेश में कहा गया है कि उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के जिलाधिकारी ‘‘अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम (एनएसए) की धारा तीन की उपधारा (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं।’’

यह प्रावधान राज्य की सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति एवं सेवाओं को बरकरार रखने के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों को एहतियातन हिरासत में लिए जाने की अनुमति देता है। यह कदम हाल में सामाजिक कार्यकर्ता रमा कोंकणकर पर सात लोगों द्वारा किए गए हमले की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। सभी सातों आरोपी आदतन अपराधी हैं।

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