फ्री टिकट कैंसिलेशन... हवाई यात्रियों को सबसे बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में सरकार

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अभिनय आकाश । Nov 4 2025 3:31PM

विमानन नियामक ने प्रस्ताव दिया है कि ट्रैवल एजेंट/पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने पर रिफंड की ज़िम्मेदारी एयरलाइनों की होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं।

ट्रैवलिंग प्लान में अचानक चेंज आ जाने की वजह से फ्लाइट टिकट को कैंसिल करना यात्रियों की जेब पर काफी भारी पड़ता है। फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर इससे यात्री को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हालाँकि, यह जल्द ही बीते दिनों की बात हो सकती है। दरअसल, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रस्ताव दिया है जिससे यात्री बुकिंग के 48 घंटों के भीतर हवाई जहाज का टिकट मुफ्त में रद्द या रिशेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा, विमानन नियामक ने प्रस्ताव दिया है कि ट्रैवल एजेंट/पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने पर रिफंड की ज़िम्मेदारी एयरलाइनों की होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं।

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21 दिनों के अंदर रिफंड

हवाई टिकटों की वापसी के संबंध में नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) में सुझाए गए बदलावों के अनुसार, एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वापसी प्रक्रिया 21 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो जाए। जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया जाता है, तो बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री द्वारा त्रुटि बताए जाने पर एयरलाइन उसी व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगी। डीजीसीए के अनुसार, एयरलाइन टिकट बुक करने के 48 घंटे बाद तक 'लुक-इन विकल्प' प्रदान करेगी। इस अवधि के दौरान, यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं, सिवाय उस संशोधित उड़ान के सामान्य प्रचलित किराए के जिसके लिए टिकट में संशोधन किया जाना है।

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इन उड़ानों पर लागू नहीं होगा

इसके अलावा, यह सुविधा घरेलू उड़ानों के लिए 5 दिनों के भीतर और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 15 दिनों के भीतर प्रस्थान करने वाली उड़ानों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया जाता है। मसौदे में कहा गया है, प्रारंभिक बुकिंग समय के 48 घंटों के बाद, यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा और यात्री को संशोधन के लिए संबंधित रद्दीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। एक अन्य प्रस्ताव यह है कि एयरलाइंस किसी चिकित्सीय आपात स्थिति के कारण यात्री द्वारा टिकट रद्द करने की स्थिति में टिकट वापस कर सकती हैं या क्रेडिट शेल प्रदान कर सकती हैं। डीजीसीए ने मसौदा सीएआर पर हितधारकों से 30 नवंबर तक टिप्पणियां मांगी हैं।

 

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