कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर उत्पीड़न स्वीकार्य नहीं, विवाह समारोहों के लिए अनुमति की जरूरत नहीं: योगी
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए लोगों को जागरूक तथा प्रेरित करें। प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि शादी समारोहों के आयोजन के लिए पुलिस या प्रशासन से किसी भी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
इस बीच, सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने संवाददाताओं को बताया कि कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देशों का पालन कर विवाह समारोह का आयोजन किया जा सकता है। शादियों में डीजे या बैंड पर कोई पाबंदी नहीं है और विवाह समारोह में शामिल किए जाने वाले लोगों की निर्धारित संख्या में बैंड बाजे वालों तथा खानसामों और खाना परोसने वालों को शामिल नहीं माना जाएगा। उन्होंने बताया कि शादी का आयोजन करने के लिए नजदीकी पुलिस थाने को इस बारे में सूचना देनी होगी कि आयोजन कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सहगल ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोविड-19 और लॉकडाउन इत्यादि को लेकर अनेक भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं।मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु जनजागरूकता के साथ ही आमजन को उत्तम चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के दिशा-निर्देश दिए। pic.twitter.com/hUODFeJ58F
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 26, 2020
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लोग इनपर विश्वास न करें और सरकार की तरफ से जारी सूचनाओं पर ही यकीन किया जाए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को जारी नए दिशा-निर्देशों में हॉल या ऐसे ही बंद स्थानों पर शादी तथा अन्य सामाजिक समारोहों में 100 से ज्यादा लोगों की शिरकत पर पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा खुले में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की स्थिति में उस जगह के 40 प्रतिशत हिस्सेका ही इस्तेमाल किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इन कार्यक्रमों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की भी हिदायत दी गई है।
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