हरियाणा सरकार ने 14 और जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित करने के दिए आदेश

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गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि वॉयस कॉल को छोड़कर शनिवार शाम पांच बजे तक अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेंगी।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने किसानों के आंदोलन के मद्देनजर किसी गड़बडी को रोकने के उद्देश्य से राज्य के 14 और जिलों में 30 जनवरी की शाम पांच बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित रखने के शुक्रवार को आदेश जारी किए। गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि वॉयस कॉल को छोड़कर शनिवार शाम पांच बजे तक अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेंगी। सरकार ने मंगलवार को सोनीपत, झज्जर और पलवल जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुसार इन तीन जिलों में भी शनिवार शाम पांच बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। हरियाणा सरकार ने आदेश में कहा है कि वॉयस कॉल को छोड़कर अगले 24 घंटे के लिए 30 जनवरी शाम पांच बजे तक दूरसंचार सेवाएं(2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), सभी एसएमएस सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रीचार्ज को छोड़कर), सभी डोंगल सेवाएं (मोबाइल नेटवर्क संबंधी) इत्यादि इन 14 जिलों में निलंबित रहेंगी तथा सोनीपत, पलवल और झज्जर में निलंबन अवधि विस्तारित की गई है। इसने कहा कि शांति एवं लोक व्यवस्था में किसी व्यवधान को रोकने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। 

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गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘एडीजीपी, सीआईडी, हरियाणा द्वारा संज्ञान में गया है...किसानों के जारी आंदोलन के संबंध में हरियाणा के विभिन्न जिलों में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं तथा राज्य के कुछ जिलों में प्रदर्शनकारियों, आंदोलनकारियों, शरारती और असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था एवं शांति में खलल डाले जाने की आशंका है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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