Haryana: नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की सजा

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न्यायाधीश ने अपहरण में मदद करने के लिए अमित के दोस्त शक्ति को पांच साल कारागार की सज़ा सुनाई है और उसपर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को चार लाख रुपये की सहायता भी देगा।

जिले की एक अदालत ने 15 वर्षीय लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को मंगलवार को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने दोषी अमित पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

न्यायाधीश ने अपहरण में मदद करने के लिए अमित के दोस्त शक्ति को पांच साल कारागार की सज़ा सुनाई है और उसपर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को चार लाख रुपये की सहायता भी देगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना सदर सफीदों में अक्टूबर 2020 में इस बाबत मामला दर्ज किया गया था।

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