'लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे...', हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ऐसे कसा कांग्रेस पर तंज

Anil Vij
ANI
अंकित सिंह । Aug 6 2022 5:07PM

अपने बयान में अनिल विज ने कहा कि असली तकलीफ यह है लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, बच जाऊं कैसे। असली तकलीफ कांग्रेस की यही है। इस तकलीफ के कारण कभी सत्याग्रह का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन उन्होंने कभी चोरी और ठगी के लिए सत्याग्रह नहीं किया।

कांग्रेस इन दिनों लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रही है। 5 अगस्त को कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली में कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं बल्कि गांधी परिवार से भ्रष्टाचार को लेकर हो रही पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से तंज करता है। इसके लिए अनिल विज ने एक गाना भी गुनगुनाया। अनिल विज ने कहा कि लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे।

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अपने बयान में अनिल विज ने कहा कि असली तकलीफ यह है लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, बच जाऊं कैसे। असली तकलीफ कांग्रेस की यही है। इस तकलीफ के कारण कभी सत्याग्रह का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन उन्होंने कभी चोरी और ठगी के लिए सत्याग्रह नहीं किया। हमेशा कांग्रेस के नेता सफेद वस्त्र धारण करते थे, काली करतूतों से उनके वस्त्र काले हो गए। उन्होंने दावा किया कि काले कपड़े डालकर जनता की मांगों की आड़ में प्रवर्तन निदेशालय पर दबाव डालना चाहते हैं। अगर वह साफ है तो डरने की क्या जरूरत है। जाइए और अपनी बात की ईडी के सामने कहिए। अगर कुछ गलत होगा तो देश की अदालत है खुली हुई है।

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आपको बता दें कि कांग्रेस जबरदस्त तरीके से भाजपा पर हमलावर है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में तुगलक रोड पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को देशव्यापी विरोध का आह्वान किया था। पुलिस उपायुक्त (नयी दिल्ली) अमृता गुगुलोथ ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से रोकना), 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा), 332 (लोक सेवक को उसका काम करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 34 (साझा इरादा) के तहत तुगलक रोड पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

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