केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ मामले में HC ने पुलिस से मांगा जवाब, दो हफ्ते में दाखिल करनी होगी स्टेटस रिपोर्ट

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 हफ्ते में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सीसीटीवी फूटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है। जहां पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस घटना से संबंधित सीसीटीवी फूटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
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समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 हफ्ते में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सीसीटीवी फूटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करेंगे और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
Delhi HC seeks response from Delhi Police over the incident of violent protest & vandalism at Delhi CM's residence
— ANI (@ANI) April 1, 2022
The Court asks Delhi Police to file a status report in a sealed cover in 2 weeks.
Delhi HC also asked Delhi Police to preserve the CCTV footage of the incident.
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गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दायर याचिका में दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को भविष्य में मुख्यमंत्री और उनके आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
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