Bengaluru stadium stampede: HC ने कर्नाटक सरकार को रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश, 10 जून तक मामले की सुनवाई स्थगित

हाई कोर्ट ने कहा कि विभिन्न समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें बताया गया है कि आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई और 75 लोग घायल हो गए। यह कोर्ट इस घटना का संज्ञान ले रहा है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ की घटना पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु में 11 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। न्यायालय ने मामले की सुनवाई 10 जून के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया।
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कोर्ट ने क्या कहा?
हाई कोर्ट ने कहा कि विभिन्न समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें बताया गया है कि आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई और 75 लोग घायल हो गए। यह कोर्ट इस घटना का संज्ञान ले रहा है। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण श्याम ने कहा कि विधान सौडा और स्टेडियम में दो कार्यक्रम हुए, उन्हें यह जानकारी देनी चाहिए कि एंबुलेंस कहां तैनात की गई थीं। कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि त्रासदी के कारण का पता लगाने और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए, इसके लिए हमें इस विषय पर कई व्यक्तियों से संचार भी प्राप्त हुआ है। हम राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हैं।
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कोर्ट ने कहा कि हमने महाधिवक्ता के समक्ष अपनी बात रखी है और उन्होंने एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया है। रजिस्ट्री को इस स्व-प्रेरणा संज्ञान को स्व-प्रेरणा WP के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है। 10 जून, मंगलवार को पुनः सूचीबद्ध करें। कर्नाटक के अटॉर्नी जनरल ने हाईकोर्ट में कहा कि मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात था, लेकिन बुधवार को स्टेडियम के पास उम्मीद से कहीं ज़्यादा लोग जमा हो गए। एजी ने कहा कि पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें 1318 और कुल 1483 अधिकारी शामिल थे, मैदान पर मौजूद थे। स्टेडियम के पास 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जमा थे।
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