HC ने लैंड पूलिंग नीति पर लगाई थी रोक, पंजाब सरकार ने वापस लिया अपना फैसला

जारी किए गए आशय पत्रों (एलओआई) को रद्द करना, पूर्ण किए गए पंजीकरण, या नीतिगत ढाँचे के तहत लागू किए गए अन्य उपाय शामिल हैं। पंजाब के आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है, सरकार 14 मई, 2025 की भूमि पूलिंग नीति और उसके बाद के संशोधनों को वापस लेती है। परिणामस्वरूप, इसके तहत की गई सभी कार्रवाइयाँ अब से रद्द कर दी जाएँगी।
बढ़ते राजनीतिक और कानूनी दबाव के बीच, पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने सोमवार को 14 मई, 2025 की विवादास्पद लैंड पूलिंग नीति और उसके बाद के सभी संशोधनों को वापस ले लिया। आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नीति के तहत की गई सभी कार्रवाइयाँ तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। इसमें जारी किए गए आशय पत्रों (एलओआई) को रद्द करना, पूर्ण किए गए पंजीकरण, या नीतिगत ढाँचे के तहत लागू किए गए अन्य उपाय शामिल हैं। पंजाब के आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है, सरकार 14 मई, 2025 की भूमि पूलिंग नीति और उसके बाद के संशोधनों को वापस लेती है। परिणामस्वरूप, इसके तहत की गई सभी कार्रवाइयाँ अब से रद्द कर दी जाएँगी।
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विवादास्पद भूमि पूलिंग योजना को वापस लेने की घोषणा के तुरंत बाद, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इस कदम को लोगों की जीत बताया। सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं बहादुर अकाली कार्यकर्ताओं, किसानों, मजदूरों और दुकानदारों को सलाम करता हूं, जो एकजुट होकर उठे और अरविंद केजरीवाल को भूमि पूलिंग योजना वापस लेने के लिए मजबूर किया, जो वास्तव में एक भूमि हड़पने की योजना थी, जिसके तहत आम आदमी पार्टी ने देश भर में पार्टी का विस्तार करने के लिए दिल्ली के बिल्डरों से 30,000 करोड़ रुपये इकट्ठा करने की कोशिश की थी। यह घटनाक्रम लुधियाना निवासी एडवोकेट गुरदीप सिंह गिल द्वारा दायर एक याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लैंड पूलिंग नीति 2025 के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश के कुछ दिनों बाद सामने आया है।
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अदालत के आदेश में कहा गया है, किसी भी अधिकार के सृजन से बचने के लिए, अंतरिम उपाय के रूप में, 14 मई और 6 जून को अधिसूचित और बाद में 25 जुलाई को संशोधित की गई विवादित लैंड पूलिंग नीति, 2025 पर रोक रहेगी। 7 अगस्त को सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति दीपक मनचंदा की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा, जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, वह पंजाब राज्य की सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है, और यह संभव है कि इससे सामाजिक परिवेश प्रभावित हो।
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