न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने का निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई टली

Allahabad High Court
ANI

याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के मंजूर पदों की तुलना में 50 प्रतिशत से कम पर काम कर रहा है जिस कारण 11 लाख से अधिक मामले लंबित हो गए हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के रिक्त पदों को समय पर और तेजी से भरने का निर्देश जारी करने की मांग संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को 21 जुलाई तक के लिए टाल दी।

न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की पीठ वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपने इतिहास में सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहा है क्योंकि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की भारी कमी है।

उन्होंने कहा कि 24 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में 11 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। प्रत्येक 30 लाख लोगों पर केवल एक न्यायाधीश हैं जिसमें प्रत्येक न्यायाधीश औसतन 14,623 मामले देख रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के मंजूर पदों की तुलना में 50 प्रतिशत से कम पर काम कर रहा है जिस कारण 11 लाख से अधिक मामले लंबित हो गए हैं।

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