BRICS Summit से पहले Delhi में हाई अलर्ट, CJP मार्च को अब तक नहीं मिली Police की इजाजत

High alert in Delhi
ANI
अंकित सिंह । Sep 1 2026 2:28PM

दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध मार्च से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है, खासकर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर। पुलिस सूत्रों ने बताया कि CJP को अभी तक मार्च के लिए मंज़ूरी नहीं मिली है और न ही कोई आधिकारिक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती बनी हुई है।

पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 5 सितंबर को इंडिया गेट से जंतर-मंतर के पास जय सिंह मार्ग पर स्थित पुलिस मुख्यालय तक प्रस्तावित विरोध मार्च के मद्देनजर पूरी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों ने बताया कि एहतियात के तौर पर जंतर-मंतर और उसके आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। CJP ने इस मार्च की घोषणा की है, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित मार्च के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई है।

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उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को CJP की ओर से विरोध प्रदर्शन की मंजूरी के लिए कोई अनुरोध या अनुमति पत्र नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक, ब्रिक्स समिट को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नई दिल्ली तथा मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुरक्षा इंतज़ाम मज़बूत किए जा रहे हैं। कई अहम सरकारी दफ़्तरों के पास मौजूद विरोध-प्रदर्शन की तय जगह, जंतर-मंतर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अहम जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील इलाकों में आने-जाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। प्रस्तावित मार्च की तारीख़ नज़दीक आने पर सुरक्षा के और भी इंतज़ाम किए जा सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने पांच सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) द्वारा प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर कोई आदेश पारित करने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सभी पक्ष शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर व्यवहार करेंगे। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी याचिका उस उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति के समक्ष रखे, जिसका गठन न्यायालय ने नीट विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस हिंसा के आरोपों की जांच के लिए किया है। 

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पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए कहा, मामले को लंबित याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया जाए। इस पर 10 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। पीठ ने कहा, उनसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद है और कानून प्रवर्तन एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखे तथा यह बताए कि क्या अवैध है और क्या अनुमति योग्य है। हम उम्मीद करते हैं कि वे इसी दायरे में काम करेंगे। दोनों पक्षों से हमारी अपेक्षा है कि वे एक-दूसरे का सम्मान करेंगे, उचित आचरण करेंगे और देश के कानून का पालन करेंगे। 

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