हिमाचल हाईकोर्ट ने न्यायालय भवनों को विकलांग जनों के अनुकूल बनाने का निर्देश दिया

हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालय भवनों को विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाने के उद्देश्य से, हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रवि मलीमठ ने हिमाचल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (जीएडी) और सभी जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया है। कि प्रदेश में एवं सत्र न्यायाधीश निःशक्तता अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
शिमला। हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालय भवनों को विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाने के उद्देश्य से, हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रवि मलीमठ ने हिमाचल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (जीएडी) और सभी जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया है। कि प्रदेश में एवं सत्र न्यायाधीश निःशक्तता अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को सभी न्यायिक परिसरों में रेलिंग के साथ रैंप और विकलांग अनुकूल शौचालयों के निर्माण के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है.। अदालत ंने उनके लिफ्ट का प्रावधान करने का भी निर्देश दिया है, जहां परिसर बहुमंजिला है । इसके साथ ही जिला न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति की एक तत्काल बैठक बुलाने के लिए, न्यायालय भवनों में उपरोक्त सुविधाओं की उपलब्धता पर विचार करने के लिए और श्रवण और बहुमंजिला इमारत के मामले में लिफ्ट में विजुअल साइनेज और ब्रेल बटन लगाने को भी कहा गया है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार (जीएडी) को हाईकोर्ट में विकलांग अनुकूल शौचालयों के निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाने और विकलांग अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ताकि न्यायालय भवन को विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये सुलभ बनाया जा सके।
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