ऑटो पर ''आई लव केजरीवाल'' लिखने पर कटा चालान, हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, मांगा जवाब
राजेश नामक ऑटो चालक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि बिना किसी पूर्व चेतावनी इस महीने की शुरुआत में उनके वाहन को यातायात पुलिस द्वारा अपोलो अस्पताल के पास रोक दिया गया था और उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत परमिट के उल्लंघन के लिए अवैध रूप से चालान किया गया था।
आम आदमी पार्टी के समर्थकों में बड़ी संख्या तिपहिया चालकों की है। चाहे पिछला विधानसभा चुनाव रहा हो या लोकसभा चुनाव हो या इस बार का विधानसभा चुनाव। ऑटो चालकों पर अरिवंद केजरीवाल का काफी भरोसा हमेशा से रहा है और कई ऑटो ड्राइवर खुले तौर पर केजरीवाल का समर्थन करते भी नजर आए हैं। लेकिन ऑटो ड्राइवर का एक मामला सुर्खियों में रहा जब दिल्ली की उच्च अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। आपको पूरे मामले के बारे में बताते हैं।
Delhi High Court asks Delhi government, city police and Election Commission to file reply on a petition challenging challans slapped over auto-rickshaw drivers for sporting advertisement "I love Kejriwal" logo, on their vehicles. Matter listed for March 3, for further hearing. pic.twitter.com/7LnxJRFjIX
— ANI (@ANI) January 28, 2020
दरअसल, राजेश नामक ऑटो चालक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि बिना किसी पूर्व चेतावनी इस महीने की शुरुआत में उनके वाहन को यातायात पुलिस द्वारा अपोलो अस्पताल के पास रोक दिया गया था और उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत परमिट के उल्लंघन के लिए अवैध रूप से चालान किया गया था, जबकि उन्हें थप्पड़ भी मारा जा रहा था। उसके ऑटो पर प्रतीकों और 'आई लव केजरीवाल' स्टीकर लगाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब ट्रैफिक पुलिस को बताना होगा कि किस नियम के तहत चालान किया गया था. मामले की सुनवाई 3 मार्च को होगी।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 29, 2019
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