ऑटो पर ''आई लव केजरीवाल'' लिखने पर कटा चालान, हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, मांगा जवाब

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अभिनय आकाश । Jan 28 2020 12:20PM

राजेश नामक ऑटो चालक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि बिना किसी पूर्व चेतावनी इस महीने की शुरुआत में उनके वाहन को यातायात पुलिस द्वारा अपोलो अस्पताल के पास रोक दिया गया था और उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत परमिट के उल्लंघन के लिए अवैध रूप से चालान किया गया था।

आम आदमी पार्टी के समर्थकों में बड़ी संख्या तिपहिया चालकों की है। चाहे पिछला विधानसभा चुनाव रहा हो या लोकसभा चुनाव हो या इस बार का विधानसभा चुनाव। ऑटो चालकों पर अरिवंद केजरीवाल का काफी भरोसा हमेशा से रहा है और कई ऑटो ड्राइवर खुले तौर पर केजरीवाल का समर्थन करते भी नजर आए हैं। लेकिन ऑटो ड्राइवर का एक मामला सुर्खियों में रहा जब दिल्ली की उच्च अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। आपको पूरे मामले के बारे में बताते हैं।

दरअसल, राजेश नामक ऑटो चालक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि बिना किसी पूर्व चेतावनी इस महीने की शुरुआत में उनके वाहन को यातायात पुलिस द्वारा अपोलो अस्पताल के पास रोक दिया गया था और उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत परमिट के उल्लंघन के लिए अवैध रूप से चालान किया गया था, जबकि उन्हें थप्पड़ भी मारा जा रहा था। उसके ऑटो पर प्रतीकों और 'आई लव केजरीवाल' स्टीकर लगाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब ट्रैफिक पुलिस को बताना होगा कि किस नियम के तहत चालान किया गया था. मामले की सुनवाई 3 मार्च को होगी।

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