Swatantra Bhardwaj को Tihar Jail से मिली रिहाई, कोर्ट ने दी 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत

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जंतर-मंतर पर छात्र कार्यकर्ता के पिता से मारपीट के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को अदालत से राहत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से छोड़ दिया गया है। सत्र अदालत ने 15 सितंबर को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए सोशल मीडिया पर मामले से जुड़ी चर्चा करने पर रोक लगाई है। इस अवधि में उनके आचरण की समीक्षा के बाद नियमित जमानत पर विचार होगा।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक छात्र कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले के मामले में गिरफ्तार हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को अदालत द्वारा तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दिये जाने के तीन दिन बाद बृहस्पतिवार देर रात तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक वीडियो सामने आया है जिसमें भारद्वाज को जेल के बाहर इंतजार कर रही कार की ओर तेजी से बढ़ते हुए देखा जा सकता है।

वह अपने साथियों के साथ कार में सवार होकर वहां से निकल गया। दिल्ली की एक अदालत ने 15 सितंबर को भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि इस अवधि के दौरान उसके व्यवहार पर नजर रखी जाएगी और उसके बाद नियमित जमानत की अर्जी पर विचार किया जाएगा। सत्र न्यायाधीश ने राहत देते हुए कई शर्तें लगाईं, जिनमें सोशल मीडिया या किसी भी मीडियाम मंच पर केस, अपने बचाव या शिकायतकर्ता के परिवार के बारे में पोस्ट करने या चर्चा करने पर रोक लगाना शामिल है।

भारद्वाज को कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संसद मार्ग पुलिस थाना के बाहर विरोध-प्रदर्शन करने के कुछ ही घंटों बाद, चार सितंबर को बुलंदशहर में हिरासत में ले लिया गया था। यह कार्रवाई भारद्वाज के एक साक्षात्कार के बाद की गई। भारद्वाज ने इसमें दावा किया था कि 23 जून के विरोध प्रदर्शन के दौरान उसने छात्रा के पिता का ‘सिर फोड़ दिया था’ और अपने राजनीतिक संपर्कों की वजह से गिरफ्तारी से बचा हुआ है।

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