कैसे दबौचा गया 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले का आरोपी? तहव्वुर राणा के खिलाफ NIA ने दाखिल किया पूरक आरोपपत्र

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रेनू तिवारी । Jul 10 2025 11:20AM

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत अवधि 13 अगस्त तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश पारित किया।

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत अवधि 13 अगस्त तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश पारित किया। राणा की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया। राणा 26/11 हमलों के मुख्य षड्यंत्रकारी अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। 26 नवंबर, 2008 को, 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में उत्पात मचाया। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने समुद्री रास्ते से महानगर में घुसकर एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर सुनियोजित हमला किया। लगभग 60 घंटे चले इस हमले में 166 लोग मारे गए थे।

यह मामला डेविड कोलमैन हेडली, तहव्वुर हुसैन राणा और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) तथा हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (हूजी) जैसे आतंकवादी संगठनों के अन्य सदस्यों द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमले करने के लिए रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित है।

एनआईए ने पूरक आरोपपत्र में क्या शामिल किया है?

पूरक आरोपपत्र में राणा के प्रत्यर्पण से संबंधित दस्तावेज़ और 2011 में मूल आरोपपत्र दायर होने के बाद से एनआईए द्वारा एकत्र किए गए अतिरिक्त साक्ष्य शामिल हैं। एजेंसी ने एक बयान में कहा, "पूरक आरोपपत्र आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण से संबंधित दस्तावेज़ों और एनआईए द्वारा एकत्र किए गए अतिरिक्त साक्ष्यों से संबंधित है।" अदालत के 6 जून के आदेश के अनुपालन में, एनआईए ने 2011 में दायर पहले के आरोपपत्र से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज़ों की आपूर्ति के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 के तहत एक अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है।

तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ाई गई

बुधवार को, दिल्ली की एक अदालत ने मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश तब पारित किया जब राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया।

अदालत ने पिछले महीने उसकी न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश तब दिया जब राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत में पेश किया गया। इस बीच, न्यायाधीश ने राणा के वकील द्वारा उसकी सेहत को लेकर चिंता जताए जाने के बाद, तिहाड़ जेल से 9 जून तक उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

तहव्वुर राणा के बारे में सब कुछ जानें

26/11 के मुख्य षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा को, जो एक अमेरिकी नागरिक है, 4 अप्रैल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज करने के बाद भारत लाया गया था।

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