Twisha Sharma केस में पति समर्थ सिंह गिरफ्तार, Police ने मांगी 7 दिन की रिमांड, खुलेंगे कई राज?

पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा कि समर्थ सिंह को अदालत में पेश करने से पहले उनका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ट्विशा की मौत से संबंधित परिस्थितियों के बारे में उनसे विस्तार से पूछताछ करने के लिए सात दिन की हिरासत मांगेगी।
ट्विशा शर्मा की मौत की चल रही जांच के सिलसिले में भोपाल पुलिस ने एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मामले की अगली कार्यवाही की रूपरेखा प्रस्तुत की। भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने पुष्टि की कि ट्विशा के पति समर्थ सिंह को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस आगे की पूछताछ के लिए सात दिन की रिमांड मांगेगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा कि समर्थ सिंह को अदालत में पेश करने से पहले उनका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ट्विशा की मौत से संबंधित परिस्थितियों के बारे में उनसे विस्तार से पूछताछ करने के लिए सात दिन की हिरासत मांगेगी। पुलिस के अनुसार, समर्थ सिंह जबलपुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण करने पहुंचे थे, लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले ही भोपाल पुलिस की टीम ने जबलपुर पुलिस की मदद से उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि घटना के बाद कई दिनों तक कथित तौर पर लापता रहने के दौरान उनकी मदद करने या उन्हें शरण देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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एम्स भोपाल में दूसरा पोस्टमार्टम किया जाएगा
पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि एम्स दिल्ली से आ रही एक मेडिकल टीम एम्स भोपाल में दूसरा पोस्टमार्टम करेगी। यह घटनाक्रम ट्विशा के परिवार द्वारा पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चिंता जताने और प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं का आरोप लगाने के बाद सामने आया है। आयुक्त ने पिछली रिपोर्ट में ट्विशा की लंबाई को लेकर उठे विवाद को भी संबोधित करते हुए इसे व्यापक जांच में एक मामूली मुद्दा बताया।
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पुलिस का कहना है कि सास को नोटिस भेजे गए हैं
आयुक्त ने आगे बताया कि पुलिस ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से पूछताछ करने की कोशिश कर रही है और उन्हें पहले ही तीन नोटिस भेजे जा चुके हैं। हालांकि, गिरिबाला सिंह ने दावा किया कि पुलिस ने व्यक्तिगत रूप से उनसे बयान दर्ज करने के लिए संपर्क नहीं किया और कहा कि वह जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पहले दी गई अग्रिम जमानत के संबंध में पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं।
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