I-PAC डायरेक्टर विनेश चंदेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, Money Laundering केस में ED की बड़ी कार्रवाई

ईडी को कस्टडी देने वाले अपने पिछले आदेश में दिल्ली कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि एजेंसी ने गिरफ़्तारी के समय मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वैधानिक ज़रूरतों का पालन किया था। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि गिरफ़्तारी आदेश, गिरफ़्तारी के कारणों और संबंधित दस्तावेज़ों की प्रतियाँ, रसीद के साथ, चंदेल को विधिवत दी गई थीं और उन्हें निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) को भी भेजा गया था।
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को I-PAC के डायरेक्टर और को-फाउंडर विनेश चंदेल को, कथित कोयला चोरी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में, 7 मई तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच, विनेश चंदेल ने रेगुलर बेल (नियमित ज़मानत) के लिए पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। एडिशनल सेशंस जज धीरेंद्र राणा ने ज़मानत याचिका पर नोटिस जारी किया है और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले पर 29 अप्रैल को बहस होगी। ये घटनाक्रम तब सामने आए हैं जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चंदेल की 10 दिनों की हिरासत, जो अदालत ने पहले दी थी, 23 अप्रैल को खत्म हो गई; इसके बाद आरोपी को अदालत के सामने पेश किया गया।
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ईडी को कस्टडी देने वाले अपने पिछले आदेश में दिल्ली कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि एजेंसी ने गिरफ़्तारी के समय मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वैधानिक ज़रूरतों का पालन किया था। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि गिरफ़्तारी आदेश, गिरफ़्तारी के कारणों और संबंधित दस्तावेज़ों की प्रतियाँ, रसीद के साथ, चंदेल को विधिवत दी गई थीं और उन्हें निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) को भी भेजा गया था।
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कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 19(1), 19(2) और 19(3) के पालन का संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की थी कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था। रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्यों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने ED के उन आरोपों पर ध्यान दिया कि चंदेल अनौपचारिक माध्यमों, जिनमें हवाला भी शामिल है, के ज़रिए फंड भेजने में शामिल था और कुछ लेन-देन औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर किए गए थे। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि जाँच के दौरान दिए गए बयान इकट्ठा किए गए तथ्यों से मेल नहीं खाते थे और कई संस्थाओं के साथ किए गए लेन-देन का कोई स्पष्ट और वैध व्यावसायिक उद्देश्य नहीं था।
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