मैं इस पर गौर करूंगा..., आवारा कुत्तों पर SC के आदेश के बाद शुरू हुई बहस के बीच बोले चीफ जस्टिस

stray dogs
ANI
अंकित सिंह । Aug 13 2025 11:55AM

एक वकील ने सीजेआई बीआर गवई के समक्ष इस मुद्दे का उल्लेख किया और 11 अगस्त के आदेश पर आपत्ति जताई, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक स्थानों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने बुधवार को आश्वासन दिया कि वह दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश पर उठाई गई चिंताओं पर गौर करेंगे, जब एक वकील ने सामुदायिक कुत्तों को अंधाधुंध हत्या से बचाने वाले एक पुराने फैसले का हवाला दिया। एक वकील ने सीजेआई बीआर गवई के समक्ष इस मुद्दे का उल्लेख किया और 11 अगस्त के आदेश पर आपत्ति जताई, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक स्थानों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था। 

इसे भी पढ़ें: कैसे लागू होगा आवारा कुत्तों पर SC का आदेश, दिल्ली के मेयर ने बताया पूरा प्लान

वकील ने कहा कि यह सामुदायिक कुत्तों के मुद्दे के संबंध में है। इस अदालत का एक पुराना फैसला है जो कहता है कि कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं हो सकती, जिसमें न्यायमूर्ति करोल भी शामिल थे। इस दलील का जवाब देते हुए, सीजेआई गवई ने कहा, “लेकिन दूसरे न्यायाधीश की पीठ पहले ही आदेश पारित कर चुकी है। मैं इस पर गौर करूंगा।” न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने 11 अगस्त को आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों, खासकर बच्चों में, के कारण उत्पन्न "बेहद गंभीर" स्थिति को देखते हुए, दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

इसे भी पढ़ें: ये बेजुबानों कोई समस्या नहीं हैं जिन्हें... आवारा कुत्तों को हटाने के फैसले पर बोले राहुल गांधी

अदालत ने दिल्ली को छह से आठ हफ़्तों के भीतर लगभग 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थल स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसमें क्षमता बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक योजना भी शामिल है। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के अधिकारियों को भी आदेश का पालन करने के लिए कहा गया। पीठ ने पुनर्वास अभियान में बाधा डालने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जिसमें संभावित अवमानना कार्यवाही भी शामिल है, की चेतावनी दी। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं पर तीखी टिप्पणी करते हुए, न्यायाधीशों ने सवाल किया कि क्या कुत्तों के "तथाकथित प्रेमी" रेबीज से मरे बच्चों को वापस ला सकते हैं।

All the updates here:

अन्य न्यूज़