900 करोड़ का फंसा पेंच! IndiGo ने खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा, जस्टिस जैन ने सुनवाई से खुद को किया अलग

IndiGo
ANI
अभिनय आकाश । Dec 13 2025 4:45PM

न्यायमूर्ति जैन ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया क्योंकि उनका बेटा इंडिगो में पायलट है। इंडिगो ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि इस तरह के पुनर्आयात पर सीमा शुल्क लगाना असंवैधानिक है और एक ही लेनदेन पर दोहरा शुल्क लगाने के बराबर है।

इंडिगो एयरलाइन का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विदेशी मरम्मत के बाद भारत में पुनः आयात किए गए विमान इंजनों और पुर्जों पर सीमा शुल्क के रूप में भुगतान किए गए 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की वापसी की मांग की। यह याचिका न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति शैल जैन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। हालांकि, न्यायमूर्ति जैन ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया क्योंकि उनका बेटा इंडिगो में पायलट है। इंडिगो ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि इस तरह के पुनर्आयात पर सीमा शुल्क लगाना असंवैधानिक है और एक ही लेनदेन पर दोहरा शुल्क लगाने के बराबर है।

इसे भी पढ़ें: पूरे साल कैपिंग असंभव…संसद में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया, क्यों नहीं फिक्स हो सकता फेयर रेट

उसके वकील ने बताया कि मरम्मत के बाद विमान के इंजन और पुर्जों के पुनर्आयात के समय, उसने बिना किसी विवाद के मूल सीमा शुल्क का भुगतान किया था। इसके अलावा, चूंकि मरम्मत एक सेवा है, इसलिए उसने रिवर्स चार्ज के आधार पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भी भुगतान किया था। हालांकि, वकील ने बताया कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसी लेन-देन को माल का आयात मानकर दोबारा सीमा शुल्क लगाने पर जोर दिया। एयरलाइन ने दावा किया कि यह मामला पहले सीमा शुल्क न्यायाधिकरण द्वारा सुलझाया जा चुका है, जिसने फैसला सुनाया था कि मरम्मत के बाद पुनः आयात पर दोबारा सीमा शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

इसे भी पढ़ें: Indigo पर GST को लेकर लगभग 59 करोड़ रुपये का जुर्माना, कंपनी आदेश को देगी चुनौती

एयरलाइन ने कहा कि छूट अधिसूचना में बाद में संशोधन किया गया था, लेकिन न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि यह संशोधन केवल भविष्य में लागू होगा। एयरलाइन ने कहा कि उसने 4,000 से अधिक बिल ऑफ एंट्री पर 900 करोड़ रुपये से अधिक का शुल्क विरोध जताते हुए अदा किया है। बाद में जब इंडिगो ने रिफंड के दावे दायर किए, तो सीमा शुल्क अधिकारियों ने इस आधार पर उन्हें अस्वीकार कर दिया कि एयरलाइन को पहले प्रत्येक बिल ऑफ एंट्री का पुनर्मूल्यांकन करवाना होगा।

All the updates here:

अन्य न्यूज़