अगर कोई सलीम सुरेश बनकर आता है...गुजरात में नए विवाह नियमों के तहत माता-पिता को सूचित करना अनिवार्य होगा

Gujarat
ANI
अभिनय आकाश । Feb 21 2026 5:36PM

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा को बताया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, धोखाधड़ी को रोकने और पारदर्शिता बहाल करने के लिए गुजरात विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2006 में संशोधन करने की योजना बना रही है, खासकर प्रेम विवाह और भागकर शादी करने के बढ़ते दुरुपयोग के मद्देनजर।

गुजरात अपने विवाह पंजीकरण प्रणाली में सुधार करने और इस प्रक्रिया में माता-पिता की भागीदारी को केंद्रीय बनाने की तैयारी कर रहा है, खासकर उन मामलों में जहां दंपति भाग गए हों, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा को बताया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, धोखाधड़ी को रोकने और पारदर्शिता बहाल करने के लिए गुजरात विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2006 में संशोधन करने की योजना बना रही है, खासकर प्रेम विवाह और भागकर शादी करने के बढ़ते दुरुपयोग के मद्देनजर। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को वास्तविक प्रेम विवाह पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह धोखे और शोषण के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

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उन्होंने कहा कि प्रेम पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई सलीम, सुरेश बनकर किसी लड़की को फंसाता है, तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, प्रत्येक विवाह पंजीकरण आवेदन सहायक रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, साथ ही आवेदकों को एक घोषणा पत्र संलग्न करना होगा जिसमें यह बताना होगा कि दूल्हा और दुल्हन ने अपने माता-पिता को विवाह के बारे में सूचित किया है या नहीं। इसके अलावा, दूल्हा और दुल्हन को आवेदन में अपने माता-पिता के नाम, पते, आधार कार्ड और संपर्क विवरण प्रदान करने होंगे। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, सहायक रजिस्ट्रार द्वारा संतुष्ट होते ही दूल्हा और दुल्हन के माता-पिता को 10 कार्यदिवसों के भीतर सूचित कर दिया जाएगा।

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सहायक रजिस्ट्रार आवेदन को संबंधित जिले या तालुका के रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा। रजिस्ट्रार द्वारा उप-नियमों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के पूरा होने की पुष्टि के 30 दिनों के भीतर विवाह का पंजीकरण किया जाएगा। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, रजिस्ट्रार इन सभी विवरणों को सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा।

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