क्या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण की अवधि बढ़ाना वैध है? SC 21 नवंबर को करेगा सुनवाई
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस एएस बोपन्ना, एमएम सुंदरेश, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा संविधान (104वें) संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता पर फैसला देंगे, जिसने एससी/एसटी के लिए राजनीतिक आरक्षण को और दस साल तक बढ़ा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 20 सितंबर को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण को चुनौती देने वाले कई मामलों की सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस एएस बोपन्ना, एमएम सुंदरेश, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा संविधान (104वें) संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता पर फैसला देंगे, जिसने एससी/एसटी के लिए राजनीतिक आरक्षण को और दस साल तक बढ़ा दिया है। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि वह पहले के संशोधनों के माध्यम से एससी/एसटी आरक्षण के लिए दिए गए पिछले विस्तार की वैधता पर विचार नहीं करेगी।
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मामले में निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए-
1. क्या संविधान (104वां संशोधन) अधिनियम 2019 असंवैधानिक है?
2. क्या अनुच्छेद 334 के तहत आरक्षण की अवधि की समाप्ति के लिए निर्धारित अवधि को बढ़ाने के लिए संशोधन की घटक शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक रूप से वैध है?
पीठ ने स्पष्ट किया कि जैसा कि तैयार किया गया दूसरा मुद्दा, संविधान में 104वें संशोधन से पहले किए गए संशोधनों की वैधता पर असर नहीं डालेगा। पीठ ने आगे कहा-
104वें संशोधन की वैधता इस सीमा तक निर्धारित की जाएगी कि यह एससी और एसटी पर लागू होता है क्योंकि एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण संविधान के प्रारंभ से 70 वर्षों की समाप्ति पर समाप्त हो गया है।
इसके अलावा, पीठ ने मामले के कारण-शीर्षक का नाम बदलकर संविधान के अनुच्छेद 334 में कर दिया।
दस्तावेजों का सामान्य संकलन 17 अक्टूबर 2023 को या उससे पहले दाखिल किया जाएगा। लिखित प्रस्तुतियाँ 7 नवंबर 2023 को या उससे पहले दाखिल की जाएंगी। कार्यवाही 21 नवंबर 2023 को सूचीबद्ध की जाएगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम ने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या संशोधनों ने संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या प्रतिनिधित्व की कमी के संबंध में कोई मात्रात्मक डेटा था जो संशोधनों को उचित ठहराता हो; अन्यथा, संशोधन "प्रकट मनमानी" के दोष से ग्रस्त होंगे। आप कह रहे हैं कि एक समुदाय के लिए सीटें आरक्षित करना दूसरे समुदाय को उससे वंचित कर देता है और इस प्रकार यह बुनियादी ढांचे के खिलाफ है।
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मामला किस बारे में है?
संविधान के अनुच्छेद 334 में अपने मूल रूप में प्रावधान है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी/एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण संविधान के प्रारंभ से दस साल बाद, यानी 1960 में प्रभावी नहीं होगा। आरक्षण की अवधि को दस वर्ष तक बढ़ाने के लिए प्रावधान में समय-समय पर संशोधन किया गया। ये याचिकाएं वर्ष 2000 में संविधान (79वें) संशोधन अधिनियम, 1999 को चुनौती देते हुए दायर की गई थीं, जिसने अनुच्छेद 334 के प्रावधान में संविधान के प्रारंभ से 50 वर्ष शब्द को संविधान के प्रारंभ से 50 वर्ष के साथ प्रतिस्थापित करके राजनीतिक आरक्षण को अगले दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया था।
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