कमलनाथ के भांजे के खिलाफ IT विभाग की बड़ी कार्रवाई, 254 करोड़ की संपत्ति जब्त

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[email protected] । Jul 30 2019 12:21PM

बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम के तहत शेयर या ‘गैर-संचयी अनिवार्य तौर पर परिवर्तनीय प्राथमिकता शेयर’ (सीसीपीएस) को जब्त करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया।

नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने रतुल पुरी के 254 करोड़ रुपये मूल्य के ‘बेनामी शेयर’ जब्त किए हैं। उन्हें यह शेयर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में एक कागजी कंपनी के माध्यम से कथित तौर पर एक संदिग्ध से प्राप्त हुए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भान्जे हैं। बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम के तहत शेयर या ‘गैर-संचयी अनिवार्य तौर पर परिवर्तनीय प्राथमिकता शेयर’ (सीसीपीएस) को जब्त करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह राशि ऑप्टिमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर स्वीकार की गयी। ऑप्टिमा इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध रतुल पुरी के पिता दीपक पुरी की कंपनी मोजर बेयर से है।

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आयरक विभाग का आरोप है कि 254 करोड़ रुपये का निवेश समूह की एक अन्य कंपनी एचईपीसीएल द्वारा सौर पैनलों के आयात का अधिक बिल दिखाकर किया गया। इसके लिए दुबई के राजीव सक्सेना की एक कागजी कंपनी की मदद ली गयी। सक्सेना अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी है। प्रवर्तन निदेशालय घोटाला मामले में सक्सेना को गिरफ्तार कर चुका है। जबकि रतुल पुरी से मामले में पूछताछ चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि रतुल पुरी को इन बेनामी शेयरों का लाभ प्राप्त हुआ और उन पर उपयुक्त कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं। आयकर विभाग ने रतुल और दीपक पुरी की कंपनियों और प्रतिष्ठानों पर इस साल अप्रैल में छापेमारी की थी।

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