जहांगीरपुरी हिंसा: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब

Delhi HC
ANI

अदालत ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले के आरोपी की जमानत अर्जी पर पुलिस ने जवाब मांगा है।अदालत आरोपी बाबूद्दीन उर्फ बाबू (43) की जमान अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा की टीम ने बाबू को 27 अप्रैल कोदो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था।

नयी दिल्ली।दिल्ली उच्च न्यायालय ने जहांगीरपुरी में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने के बाद मामले को अगली सुनवाई के लिए छह जून को अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया।

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अदालत आरोपी बाबूद्दीन उर्फ बाबू (43) की जमान अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा की टीम ने बाबू को 27 अप्रैल कोदो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। बाबू की ओर से पेश अधिवक्ताओं के. सी. मित्तल, मोबिना खान और आबिद अहमद ने निचली अदालत के 25 मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमेंआरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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