जयराम सरकार जो कहती है वो करती है : सुरेश कश्यप

Suresh Kashyap

अधिसूचना के मुताबिक 5वें पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के 2009 में लागू होने के बाद जिन कर्मचारियों की ग्रेड पे अथवा पे बैंड में 2012 में संशोधन हुआ है, उनके पास सरकार द्वारा अधिसूचित 2.25 अथवा 2.59 के फैक्टर में से कोई एक विकल्प चुनने का अधिकार होगा। इसके आधार पर ही वेतन बढ़ोतरी का लाभ होगा। बाकी सभी श्रेणी के कर्मियों को 2.59 के फैक्टर के तहत वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी।

शिमला ।   भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल न्यू पे स्केल  के अंतर्गत जयराम सरकार ने दो लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों की हिमाचल सरकार ने नया साल शुरू होते ही तोफा दे दिया है। अब कर्मचारियों को 10 से 15 प्रतिशत वेतन बढ़ेगा और महंगाई भत्ता डीए 28 प्रतिशत मिलेगा इससे साफ होता है की जयराम सरकार कर्मचारियों के पक्ष में काम करती है। 

 

उन्होंने कहा की सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशेें लागू करते हुए संशोधित वेतनमान के नियमों की सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स में संशोधन किया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वेतन बढ़ोतरी के दो फार्मूले तय किए हैं। बढ़ा वेतन फरवरी में मिलेगा। वेतन निर्धारण के लिए कर्मचारियों के पास 2.59 व 2.25 के फैक्टर के दो विकल्प होंगे। यह प्रदेश के कर्मचारियों की लंबी मांग थी।

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कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 27 नवंबर को शिमला में संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की थी, जयराम सरकार जो कहती है वो करती है। मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद इसे अब लागू किया गया है। 

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अधिसूचना के मुताबिक 5वें पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के 2009 में लागू होने के बाद जिन कर्मचारियों की ग्रेड पे अथवा पे बैंड में 2012 में संशोधन हुआ है, उनके पास सरकार द्वारा अधिसूचित 2.25 अथवा 2.59 के फैक्टर में से कोई एक विकल्प चुनने का अधिकार होगा। इसके आधार पर ही वेतन बढ़ोतरी का लाभ होगा। बाकी सभी श्रेणी के कर्मियों को 2.59 के फैक्टर के तहत वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी।

उन्होंने कहा की करीब 78 फीसद कर्मचारियों की ग्रेड पे 2012 में बढ़ी है। इस कारण इनके पास दोनों में से कोई एक फैक्टर चुनने का विकल्प होगा। जयराम सरकार ने 28 प्रतिशत डीए को लेकर स्थिति साफ कर दी है। अधिसूचना के बाद साफ है कि कर्मचारियों को मूल वेतन का 28 प्रतिशत डीए मिलेगा।

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