जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास रात में आवाजाही और पाकिस्तानी सिम पर प्रतिबंध 30 नवंबर तक बढ़ा

राजस्थान के जैसलमेर में जिला प्रशासन ने भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे पांच किलोमीटर के दायरे में रात के समय आवाजाही पर प्रतिबंध 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध शाम छह बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर पाकिस्तानी सिम कार्ड के उपयोग पर भी रोक को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है।
जैसलमेर, 28 जुलाई राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रात्रिकालीन आवाजाही पर प्रतिबंध 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुपमा जोरवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे पांच किलोमीटर के दायरे में पूर्व अनुमति के बिना रात के समय आवाजाही और घूमने-फिरने पर प्रतिबंध रहेगा।
आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध प्रतिदिन शाम छह बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा ताकि तस्करी, घुसपैठ और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्र के निवासियों से आदेश का कड़ाई से पालन करने तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) या स्थानीय प्रशासन को देने की अपील की है।
इससे संबंधित एक अन्य आदेश में जिला प्रशासन ने क्षेत्र में पाकिस्तानी स्थानीय सिम कार्डों के उपयोग पर प्रतिबंध भी 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान की सीमा में स्थापित मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के भीतर लगभग तीन से चार किलोमीटर तक पहुंच जाता है। इससे पाकिस्तानी सिम कार्ड के माध्यम से संचार संभव हो जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा कर सकता है।
आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत पाकिस्तानी स्थानीय सिम कार्डों के उपयोग पर प्रतिबंध जारी रखा गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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