Jammu Kashmir: विवादित किताबों को लेकर एक्शन में LG मनोज सिन्हा, 8 अधिकारी सस्पेंड

Manoj Sinha
ANI
अंकित सिंह । Jul 8 2026 12:25PM

उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षण संस्थानों के व्यापक ऑडिट का आदेश दिया है। प्रशासन ने पहले ही इस विवाद की जांच के आदेश दे दिए हैं, विवादित पुस्तकों के लेखकों पर प्रतिबंध लगा दिया है, शिक्षा विभाग के आठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जम्मू-कश्मीर से दोनों लेखकों की मुद्रित सामग्री वापस ले ली है और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है।

जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए मंज़ूर की गई दो किताबों को लेकर विवाद चल रहा है। इन किताबों पर उग्रवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप है। इस बीच, उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षण संस्थानों के व्यापक ऑडिट का आदेश दिया है। प्रशासन ने पहले ही इस विवाद की जांच के आदेश दे दिए हैं, विवादित पुस्तकों के लेखकों पर प्रतिबंध लगा दिया है, शिक्षा विभाग के आठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जम्मू-कश्मीर से दोनों लेखकों की मुद्रित सामग्री वापस ले ली है और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है।

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आज उपराज्यपाल सिन्हा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी सामग्री वाली पुस्तकों और साहित्य के प्रसार के संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा की। ये दो विवादित किताबें हैं — डॉ. हिलाल अहमद और संतोष मीना की लिखी और जम्मू की ओबेरॉय बुक सर्विस से प्रकाशित पर्सनैलिटीज़ एंड लेजेंड्स ऑफ़ J&K और डॉ. सुहंत गिरी की लिखी और दिल्ली के अरोड़ा प्रकाशन से प्रकाशित ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर। 

खबरों के मुताबिक, इन किताबों में JKLF के संस्थापक मोहम्मद मकबूल भट (जिन्हें 1984 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी), जेल में बंद अलगाववादी नेता मसरत आलम और मारे गए अलगाववादी नेता अब्दुल गनी लोन के अलावा दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक जैसे नेताओं पर अलग-अलग चैप्टर हैं। इन किताबों में जम्मू-कश्मीर को इंडियन हेल्ड कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहा गया है।

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इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, LG सिन्हा ने आज संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे एक प्रभावी व्यवस्था लागू करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालयों, सरकारी और निजी कॉलेजों और स्कूलों, सार्वजनिक और निजी पुस्तकालयों आदि में राष्ट्र-विरोधी, अलगाववादी या आपत्तिजनक सामग्री वाली किसी भी प्रकाशन (जैसे किताबें, जर्नल, पत्रिकाएं या कोई अन्य साहित्य) की खरीद, वितरण और उपलब्धता न हो।

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