अवैध खनन मामले में दोषी ठहराए गए जनार्दन रेड्डी कर्नाटक विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित

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अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती, यह अयोग्यता उनकी सजा पूरी होने के बाद भी छह वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता जी जनार्दन रेड्डी को अवैध लौह अयस्क खनन मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद कर्नाटक विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य विधानसभा की एक सीट रिक्त हो गई है।

कर्नाटक विधानसभा सचिवालय की ओर से बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया, गंगावती विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक जी. जनार्दन रेड्डी को हैदराबाद स्थित सीबीआई मामलों के लिए प्रधान विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारादोषी ठहराए जाने के फलस्वरूप, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा आठ के प्रावधानों के तहत छह मई, 2025 से विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है।

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती, यह अयोग्यता उनकी सजा पूरी होने के बाद भी छह वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

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