Jharkhand Assembly के 750 मीटर दायरे में Section 163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक

रांची प्रशासन ने छह अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र के मद्देनजर विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है। यह प्रतिबंध छह अगस्त की सुबह आठ बजे से 12 अगस्त की रात 10 बजे तक लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान परिसर के आसपास किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस, रैली, पांच से अधिक लोगों के जुटने और हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
रांची, पांच अगस्त झारखंड सरकार ने विधानसभा के बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र से पहले विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह जानकारी बुधवार को एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि यह आदेश छह अगस्त को सुबह आठ बजे से 12 अगस्त को रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।
इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, मार्च करने और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। कई छात्र संगठनों ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में सात और 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। रांची प्रशासन के एक बयान के अनुसार, छठी झारखंड विधानसभा का छठा (मानसून) सत्र छह अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है।
सुरक्षा के नजरिए से सदर, रांची के उप-संभागीय मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है; इसमें झारखंड उच्च न्यायालय (रांची) का इलाका शामिल नहीं है। बयान के अनुसार, निषेधाज्ञा अवधि के दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार के हथियार या शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद, लाठी, धनुष-बाण लेकर चलने पर रोक रहेगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक सभा आयोजित करने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
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