Jharkhand High Court ने सरकार को बाहरी लोगों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया

Jharkhand High Court
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ANI

अदालत ने गृह विभाग के सचिव को राज्य में मानव तस्करी के मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत और सुझावों पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन तरीके से उपस्थित होने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई 27 जनवरी को फिर से होगी।

झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को राज्य के बाहर के लोगों की पहचान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने गुमला से लापता बच्चे से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

अदालत ने कहा कि इस तरह की पहचान संबंधित पुलिस थाने द्वारा की जानी चाहिए। अदालत ने चंद्रमुनि उरैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को मामले में की गई जांच की वस्तु-स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उरैन की छह वर्षीय बच्ची 2018 में गुमला से लापता हो गई थी

गुमला के पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमां ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने बच्चे का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। अधिकारी ने बताया कि हालांकि नाबालिग का पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन पुलिस मानव तस्करी के शिकार नौ बच्चों का पता लगाने में सफल रही है। उन्होंने बताया कि नाबालिग की तलाश जारी है।

अदालत ने गृह विभाग के सचिव को राज्य में मानव तस्करी के मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत और सुझावों पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन तरीके से उपस्थित होने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई 27 जनवरी को फिर से होगी।

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