झारखंड उच्च न्यायालय ने बांग्लादेश से अवैध आव्रजन पर राज्य सरकार को चेताया

Jharkhand High Court
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अदालत ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्रों का औचक निरीक्षण करना चाहिए।

झारखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को संथाल परगना के रास्ते राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने डेनियल डेनिश द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि बांग्लादेश में वर्तमान अस्थिरता के कारण अवैध आव्रजन में वृद्धि होगी। पीठ ने खुफिया ब्यूरो के निदेशक, बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) के महानिदेशक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक को मामले में पक्ष बनाने का आदेश दिया।

अदालत ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्रों का औचक निरीक्षण करना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। याचिका में दावा किया गया है कि बांग्लादेश से अप्रवासी संथाल परगना के रास्ते राज्य में प्रवेश कर चुके हैं।

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