तबादले पर बोले न्यायमूर्ति मुरलीधर, सूचना 17 फरवरी को मिल गई थी
दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने विदाई समारोह में न्यायमूर्ति मुरलीधर ने कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे से 17 फरवरी को उन्हें सूचना मिली कि कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में उनके स्थानांतरण की अनुशंसा की है।
नयी दिल्ली। न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और वकीलों को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपने तबादले से संबंधित सूचनाओं के अनुक्रम से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उन्हें 17 फरवरी को ही इस बारे में सूचित कर दिया गया था और इससे उन्हें कोई समस्या नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने विदाई समारोह में न्यायमूर्ति मुरलीधर ने कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे से 17 फरवरी को उन्हें सूचना मिली कि कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में उनके स्थानांतरण की अनुशंसा की है।
उन्होंने विदाई समारोह में मौजूद लोगों के समक्ष कहा कि उन्हें संदेश प्राप्त हुआ और उन्होंने जवाब दिया कि अगर दिल्ली उच्च न्यायालय से उनका तबादला हो रहा है तो उन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जाने में कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा 26 फरवरी की रात को न्यायमूर्ति मुरलीधर के तबादले की अधिसूचना के बाद विवाद पैदा हो गया था। उसी दिन उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने के लिए भाजपा के तीन नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की थी।
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