कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने SC पहुंचे 14 अयोग्य विधायक
शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने वाले कांग्रेस के विधायकों में प्रताप गौडा पाटिल, बी सी पाटिल, शिवराम हब्बर, एस टी सोमशेखर, बी बसवाराज और मुनिरत्न शामिल हैं।
नयी दिल्ली। कर्नाटक विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किये गये कांग्रेस-जद (एस) के 14 विधायकों ने बृहस्पतिवार को विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इससे पहले, कांग्रेस के दो बागी विधायक-रमेश एल जारकिहोली और महेश कुमाथल्ली ने उन्हें अयोग्य घोषित करने के विधान सभा अध्यक्ष के 25 जुलाई फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत मे याचिका दायर की थी। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार द्वारा अयोग्य घोषित किये गये जद(एस) के विधायकों-ए एच विश्वनाथ, के गोपालैया, नारायण गौवडा- ने संयुक्त् याचिका में 28 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है।
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शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने वाले कांग्रेस के विधायकों में प्रताप गौडा पाटिल, बी सी पाटिल, शिवराम हब्बर, एस टी सोमशेखर, बी बसवाराज और मुनिरत्न शामिल हैं। इनके अलावा, विधान सभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के रोशन बेग, आनंद सिंह, एमटीबी नागराज, डा सुधाकर, सैंड श्रीमंत पाटिल को भी अयोग्य घोषित किया था। रमेश कुमार ने सोमवार को भाजपा के येदियुरप्पा द्वारा बहुमत साबित किये जाने के बाद विधान सभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।
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