Karnataka में आइसक्रीम इकाइयों पर छापा, 70 नमूने जांच के लिए भेजे

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कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य मंत्री यू. टी. खादर के निर्देश पर राज्यभर की 45 आइसक्रीम निर्माण इकाइयों का सघन निरीक्षण किया। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने एक्सपायर्ड सामग्री जब्त की और गुणवत्ता जांच के लिए 70 नमूने सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजे। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बेंगलुरु, नौ अक्टूबर कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यभर में आइसक्रीम बनाने वाली 45 इकाइयों का निरीक्षण कर जांच के लिए खाद्य पदार्थों के 70 नमूने एकत्र किए तथा इस्तेमाल की मियाद पूरी कर चुके उत्पाद जब्त किए गए। विभाग ने यह जानकारी दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यू. टी. खादर के निर्देश पर बृहस्पतिवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत यह विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया।

आइसक्रीम, दूध, दूध पाउडर, स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थों, चीनी और अन्य कच्चे माल समेत कुल 70 नमूने एकत्र कर जांच के लिए सरकारी खाद्य प्रयोगशालाओं में भेजे गए। इनकी गुणवत्ता और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की जाएगी। निरीक्षण के दौरान बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी), जिसे अब ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) के नाम से जाना जाता है, के दक्षिण क्षेत्र में जयनगर के तीसरे ब्लॉक स्थित सवारा आइसक्रीम कैफे और बिलेकेहल्ली स्थित एम. एन. एंटरप्राइजेज से इस्तेमाल की मियाद पूरी कर चुके उत्पाद जब्त किए गए।

सवारा आइसक्रीम कैफे से इस्तेमाल की मियाद पूरी कर चुके बिस्कुट, दूध, क्षारीय प्रसंस्करण से तैयार चाय-कॉफी मिश्रण और सूखे नारियल का पाउडर जब्त किया गया। वहीं, एम. एन. एंटरप्राइजेज से इस्तेमाल की मियाद पूरी कर चुके सादे कैरेमल, ‘कंडेंस्ड मिल्क’ और खोया जब्त किया गया। इस इकाई में उत्पादों पर लेबल लगाने संबंधी नियमों के पालन में भी कमियां पाई गईं।

रायचूर स्थित जेमिनी आइसक्रीम विनिर्माण इकाई में साफ-सफाई का अभाव पाया गया, जिसके बाद इकाई को नोटिस जारी किया गया। मैसूरु स्थित जॉन कैंडी आइसक्रीम विनिर्माण इकाई में भी लेबल लगाने संबंधी नियमों के पालन में कमियां मिलीं और 20,000 रुपये मूल्य के आइसक्रीम उत्पाद जब्त किए गए। विभाग ने कहा कि संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने बताया कि राज्यभर में आइसक्रीम विनिर्माण इकाइयों में विशेष निरीक्षण अभियान जनस्वास्थ्य के हित में जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

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