राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को राहत, आपराधिक मानहानि मामले में किया बरी

Kejriwal

दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद बिधूड़़ी द्वारा केजरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत शिकायत दायर की गई थी। बिधूड़ी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान उनकी मानहानि की।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा 2016 में दायर एक आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद बिधूड़़ी द्वारा केजरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत शिकायत दायर की गई थी। बिधूड़ी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान उनकी मानहानि की।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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