मलप्पुरम पर ट्वीट को लेकर केरल पुलिस ने मेनका गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया

Maneka Gandhi

मलप्पुरम जिला पुलिस प्रमुख अब्दुल करीम यू ने बताया कि जलील नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मेनका गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा फैलाने की मंशा से जानबूझकर भड़काना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मलप्पुरम। केरल के पल्लकड़ में 27 मई को हुई गर्भवती हथिनी की मौत के संदर्भ में कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने को लेकर राज्य पुलिस ने भाजपा सांसद मेनका गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मलप्पुरम जिला पुलिस प्रमुख अब्दुल करीम यू ने बताया कि जलील नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मेनका गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा फैलाने की मंशा से जानबूझकर भड़काना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मेनका गांधी ने दंगा भड़काने की मंशा से मलप्पुरम के लोगों के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए हैं। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि मेनका के खिलाफ छह शिकायतें मिली हैं। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने ट्वीट किया था कि ‘मलप्पुरम अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात है, खास तौर से पशुओं के खिलाफ।’’ इसके बाद वह लोगों के निशाने पर आ गई हैं। मेनका ने कहा, ‘‘कभी किसी शिकारी या वन्य जीवों की हत्या करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए वे ऐसा करते रहते हैं।’’ मेनका की टिप्पणी को लेकर ‘एथिकल हैकर्स’ ने उनके संस्थान पीएफए की वेबसाइट हैक कर ली।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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