Kolkata High Court ने भाजपा कार्यकर्ता की मौत की NIA जांच का आदेश दिया

Kolkata High Court
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ANI

पश्चिम बंगाल में वर्ष 2023 के पंचायत चुनाव से पहले हुई हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपने का शुक्रवार को निर्देश दिया। मृतक बिजय कृष्ण मोहंती के बेटे प्रसेनजीत ने एक याचिका दायर करके राज्य पुलिस से जांच को एनआईए को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है।

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में वर्ष 2023 के पंचायत चुनाव से पहले हुई हिंसा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कार्यकर्ता की मौत की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपने का शुक्रवार को निर्देश दिया। मृतक बिजय कृष्ण मोहंती के बेटे प्रसेनजीत ने एक याचिका दायर करके राज्य पुलिस से जांच को एनआईए को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। 

प्रसेनजीत ने याचिका में कहा है कि पूर्वी मिदनापुर जिले के मोयना इलाके में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) समर्थकों ने उनके भाजपा कार्यकर्ता पिता पर बम और अन्य हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। राज्य ने घटना पर एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी, क्योंकि हिंसा की घटना में कथित तौर पर बम धमाका शामिल था, जो एनआईए अधिनियम के तहत एक अधिसूचित अपराध है। 

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न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने केंद्र सरकार को 15 दिनों के भीतर इस मौत की जांच एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने केंद्र सरकार को सुनवाई की अगली तारीख (25 अप्रैल) तक हलफनामे के रूप में अपने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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